EWS Praman Patra Online Apply: नमस्कार साथियों यदि आप भी सामान्य वर्ग की श्रेणी में आते हैं, इसके साथ ही आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में शामिल है तो आपके लिए बड़ी अच्छी खबर हैयदि आप भी सभी सरकारी प्रतियोगी परीक्षा तथा नौकरियों के साथ-साथ अलग-अलग प्रकार की योजनाओं के साथ 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं
तो आज ही आप अपना ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवा सकते हैं, इसके लिए संपूर्ण जानकारी आज की इस आर्टिकल में उपलब्ध करवाई गई है जिससे आप अनेक प्रकार की विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि आप इस प्रमाण पत्र के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं और इसे डाउनलोड करने की प्रक्रिया क्या है।

विवरण | जानकारी |
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लेख का नाम | EWS प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन |
लेख की श्रेणी | Sarkari Yojana 2025 |
आर्टिकल | EWS Praman Patra Online Apply |
माध्यम | ऑनलाइन |
आवेदन प्रक्रिया | नीचे दिए गए चरणों का पालन करें |
EWS प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज
EWS प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। ये दस्तावेज निम्नलिखित हैं:
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- सक्रिय मोबाइल नंबर
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
EWS Praman Patra Online Apply कौन पात्र
सभी सामान्य वर्ग के नागरिक, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह प्रमाण पत्र सरकारी योजनाओं और अवसरों का लाभ उठाने में सहायक होता है।
EWS Praman Patra Online Apply आवेदन प्रक्रिया
अब आप घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं – सबसे पहले, लोक सेवाओं के अधिकार (RTPS) पोर्टल पर विजिट करें।
- ‘Apply Online’ पर क्लिक करें – होमपेज पर उपलब्ध विकल्पों में से ‘ऑनलाइन आवेदन’ को चुनें।
- ‘लोक सेवाओं के अधिकार की सेवाएं’ टैब खोलें – इस टैब में आपको कई विकल्प मिलेंगे।
- ‘आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र’ का चयन करें – यह विकल्प ‘सामान्य प्रशासन विभाग’ के अंतर्गत मिलेगा।
- ‘अंचल स्तर पर’ पर क्लिक करें – इससे आवेदन पत्र खुल जाएगा।
- आवेदन पत्र भरें – सभी आवश्यक विवरण सही-सही भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करें – फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक रसीद प्राप्त होगी।
- आवेदन रसीद का प्रिंट निकालें – भविष्य में उपयोग के लिए इसे सुरक्षित रखें।
EWS Praman Patra Online Apply डाउनलोड करने की प्रक्रिया
आवेदन पूरा होने और सत्यापन के बाद आप अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
- आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करें।
- ‘प्रमाण पत्र डाउनलोड’ विकल्प पर क्लिक करें।
- आवेदन संख्या या मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- प्रमाण पत्र डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें।
EWS Praman Patra Online Apply महत्वपूर्ण लिंक
इस लेख में हमने आपको EWS Praman Patra Online Apply आवेदन करने की प्रक्रिया से अवगत कराया। यदि आप सामान्य वर्ग से आते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो इस प्रमाण पत्र के लिए जल्द से जल्द आवेदन करें और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं।
अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। किसी भी सवाल या संदेह के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
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EWS Praman Patra Online Apply?
https://serviceonline.bihar.gov.in/ पर जाएं। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें और अपने खाते में लॉग इन करें। ‘सामान्य प्रशासनिक विभाग’ पर क्लिक करें। इसके बाद, ‘आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करना’ का चयन करें।
EWS में कौन-कौन से कागज लगते हैं?
EWS प्रमाण पत्र बिहार के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- शपथ पत्र या स्व-घोषणा प्रपत्र
- भूमि/संपत्ति के दस्तावेज़
- अधिवास प्रमाणपत्र
- पासपोर्ट आकार का फोटो (ऑनलाइन आवेदन के लिए स्कैन की गई प्रति)
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EWS Praman Patra Online कितने रुपए में बनता है?
ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट बनवाने का शुल्क, राज्य के मुताबिक अलग-अलग होता है. आम तौर पर, यह 50 से 100 रुपये के आस-पास होता है आवेदक मूल रूप से भारत का निवासी होना चाहिए.
- आवेदक के परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.
- आवेदक के परिवार के पास 5 एकड़ से ज़्यादा कृषि ज़मीन नहीं होनी चाहिए.
- आवेदक के परिवार के पास 1000 वर्गफ़ुट से ज़्यादा निवास ज़मीन नहीं होनी चाहिए.
- आवेदक अन्य अनुसूचित जाति से नहीं होना चाहिए.
- आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए.
- आवेदक के पास पैन कार्ड होना चाहिए.
- आवेदक के पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए.
ईडब्ल्यूएस का फ़ुल फ़ॉर्म है – आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग. यह सामान्य श्रेणी से जुड़ी एक उपश्रेणी है.
आय प्रमाण पत्र बनाने में कितना पैसा लगता है?
बिहार में आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता. यह प्रक्रिया पूरी तरह से निशुल्क है. आप घर बैठे ही बिहार प्लस की वेबसाइट से आवेदन करके अपना आय प्रमाण पत्र मंगवा सकते हैं.
आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़:
- आईडी प्रूफ़, जैसे – वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी फ़ोटो पहचान पत्र
- एड्रेस प्रूफ़, जैसे – वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई अधिकृत दस्तावेज़
- पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटो
- आवेदक / परिवार के मुखिया से स्व-घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर
आय प्रमाण पत्र पाने का तरीका:
- आवेदन जमा करने के 10 दिनों के भीतर आपका आय प्रमाण पत्र आपके ईमेल पर भेज दिया जाएगा.
- अगर आप चाहें, तो बिहार सेवा प्लस पोर्टल से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं.
EWS का फुल फॉर्म क्या है?
EWS का फ़ुल फ़ॉर्म है – इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग). यह सामान्य श्रेणी के तहत आरक्षण की एक उप-श्रेणी है. साल 2019 में इसे लागू किया गया था.
ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट के फ़ायदे:
- सरकारी नौकरी में आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग के लोगों को मिलने वाली छूट का लाभ उठाया जा सकता है.
- प्राइवेट स्कूलों में कम आय वाले परिवारों के बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं.
- उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण का लाभ मिलता है.
- परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.
- पांच एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए.
- 1,000 वर्ग फ़ुट से ज़्यादा का आवासीय प्लॉट नहीं होना चाहिए.
- यह सर्टिफ़िकेट सिर्फ़ आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को ही मिलता है.
- यह सर्टिफ़िकेट, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित न होने वाले गरीबों को मिलता है.
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EWS Praman Patra Online Apply में रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
ईडब्ल्यूएस (EWS) प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करें. इसके बाद, लॉगिन करके आवेदन प्रपत्र भरें.
बिहार में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ये कदम उठाएं:
- बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें
- अपने खाते में लॉग इन करें
- ‘सामान्य प्रशासनिक विभाग’ पर क्लिक करें
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का तरीकाः
- अपने राज्य के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाएं
- नया खाता बनाएं
- लॉगिन करें
- “EWS सर्टिफ़िकेट” सेवा चुनें
- आवेदन पत्र भरें
- सभी ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करें
- शुल्क भुगतान करें
- फ़ॉर्म की समीक्षा करें और सबमिट करें
- आवेदन पावती डाउनलोड करें
ईडब्ल्यूएस फॉर्म कैसे भरें?
नागरिक सेवाओं के लिए कर्नाटक सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ। अपना अकाउंट बनाएँ या अपने क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉग इन करें। “राजस्व सेवाएँ” अनुभाग पर जाएँ और “EWS प्रमाणपत्र के लिए आवेदन” चुनें। आय और संपत्ति की जानकारी सहित सटीक विवरण के साथ EWS आवेदन फ़ॉर्म भरें।
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EWS बनाने में कितने दिन लगते हैं?
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) का प्रमाण पत्र पाने में 7 से 30 दिन लग सकते हैं. यह समय, सत्यापन प्रक्रिया के पूरा होने पर निर्भर करता है.
आपको यह प्रमाण पत्र तहसील कार्यालय से मिल सकता है. EWS प्रमाण पत्र की वैधता अवधि, राज्य के मुताबिक अलग-अलग हो सकती है. ज़्यादातर राज्यों में यह एक साल के लिए मान्य होता है. वैधता खत्म होने पर, आपको फिर से नया सर्टिफ़िकेट लेने के लिए आवेदन करना होगा.
EWS Praman Patra Online Apply के लिए, आपको ये दस्तावेज़ देने होंगे:
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
- पैन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- सवाघोषण सपथ पत्र
- ज़मीन या संपत्ति का प्रमाण
आपको अपने राज्य के राजस्व विभाग या राज्य कार्यालय से EWS प्रमाण पत्र लेना होगा. आप ऑनलाइन या ऑफ़लाइन फ़ॉर्म भर सकते हैं.
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) का मतलब है, वे लोग जिनकी सालाना पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम है. ये लोग, एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणी में नहीं आते.
EWS Praman Patra की वैधता कितनी होती है?
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) प्रमाणपत्र की वैधता, आमतौर पर जारी होने की तारीख से एक साल होती है. हालांकि, कुछ राज्यों में इसकी वैधता छह महीने की ही होती है. EWS प्रमाणपत्र की वैधता, राज्य पर निर्भर करती है.
EWS प्रमाणपत्र की वैधता खत्म होने के बाद, इसका नवीनीकरण कराना होता है. सटीक वैधता अवधि की जानकारी पाने के लिए, जारी करने वाले प्राधिकारी या संबंधित विभाग से संपर्क करना चाहिए.
EWS Praman Patra Online के बारे में ज़रूरी बातेंः
EWS प्रमाणपत्र, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को दिया जाता है.
- EWS प्रमाणपत्र बनवाने के लिए, ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर EWS फ़ॉर्म डाउनलोड करना होता है.
- EWS प्रमाणपत्र बनवाने के लिए, परिवार की सालाना आय आठ लाख रुपये से कम होनी चाहिए.
- EWS प्रमाणपत्र बनवाने के लिए, परिवार के पास पांच एकड़ से कम ज़मीन होनी चाहिए.
- संविधान के अनुच्छेद 16 (6), 16 और 16 (4 ए) के तहत, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया है.