PM Kisan Tractor Yojana: केंद्र सरकार ने किसानों की सहायता के लिए पीएम किसान ट्रैक्टर योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
यह योजना विशेष रूप से छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है, जिससे वे आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग कर सकें।
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना का उद्देश्य
इस PM Kisan Tractor Yojana का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराना है। चूंकि ट्रैक्टर की लागत अधिक होती है, गरीब और छोटे किसान इसे खरीदने में सक्षम नहीं होते।
इस योजना के तहत सरकार किसानों की आर्थिक सहायता करने के साथ-साथ खेती को आधुनिक और कुशल बनाने का लगातार प्रयास कर रही है।
PM Kisan Tractor Yojana के तहत सब्सिडी
राज्य सरकारों के अनुसार किसानों को अलग-अलग सब्सिडी दी जाती है:
- उत्तर प्रदेश: 25% से 35%
- महाराष्ट्र: 30% से 40%
- राजस्थान: 20% से 50%
- मध्य प्रदेश: 25% से 50%
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पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के लिए पात्रता
जो किसान PM Kisan Tractor Yojana का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा:
- किसान के पास खेती योग्य जमीन होनी चाहिए।
- वार्षिक आय 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- जिन किसानों के पास पहले से ट्रैक्टर है, वे इस योजना के पात्र नहीं हैं।
- परिवार में केवल एक ही व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है।
- महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।
PM Kisan Tractor Yojana आवश्यक दस्तावेज
योजना के लिए आवेदन करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड / पहचान पत्र
- भूमि से संबंधित दस्तावेज
- बैंक पासबुक
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
किसान PM Kisan Tractor Yojana के लिय ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।
PM Kisan Tractor Yojana Official Website – http://pmkisan.gov.in
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- पंजीकरण करें और आवेदन फॉर्म भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- यदि कोई शुल्क लागू है तो उसे जमा करें।
- आवेदन जमा करने के बाद रसीद प्राप्त करें।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या कृषि सेवा केंद्र पर जाएं।
- वहां उपलब्ध कर्मचारी द्वारा आवेदन पत्र भरवाएं।
- आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
- आवेदन प्रक्रिया पूरी होने पर रसीद प्राप्त करें।
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निष्कर्ष
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना छोटे और मध्यम वर्गीय किसानों के लिए बेहद लाभकारी है। PM Kisan Tractor Yojana किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी खेती को आधुनिक बनाने में मदद करती है।
यदि आप इस योजना के पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और इस अवसर का लाभ उठाएं।
People also ask (FAQ):
2024 में ट्रैक्टर सब्सिडी योजना क्या है?
प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया एक योजना हैं। जिसमें किसान भाईयों को 20% से 50% की सब्सिडी पर नया ट्रेक्टर खरीदने पर दी जाती हैं।
इस योजना को 2024 में किसान भाईयों लिए चालू किया गया हैं। इस योजना का लाभ अभी तक में बहुत से किसान ने ले लिया हैं।
प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
सरकार सिर्फ ट्रैक्टर खरीदने वाले किसानों को ही सब्सिडी देती है. यानी आपको 1 ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी मिलेगी. इसके लिए किसान को आधार कार्ड, जमीन के दस्तावेज, बैंक डिटेल्स, पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी.
इस योजना के तहत किसान किसी भी नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के लिए कौन पात्र है?
प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2024 के लिए पात्रता
आवेदक किसान भाइयों के पास खुद की खेती करने के लिए योग्य जमीन होनी चाहिए। आवेदक के पास खुद का चालू बैंक अकाउंट होना चाहिए। और बैंक अकाउंट में आधार कार्ड एवं पैन कार्ड लिंक होना चाहिए। आवेदक किसान भाइयों की वार्षिक आय 1.5 लाख5 से कम होना चाहिए।
पीएम किसान सम्मान निधि 2024 की किस्त कब आएगी?
पिछली 18वीं किस्त 5 अक्टूबर 2024 को जारी की गई थी. यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है. इसलिए किसानों को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बैंक खाते आधार से जुड़े और अपडेटेड हों.
इस बार सरकार ने योजना के तहत पात्र किसानों की पहचान के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) को अनिवार्य कर दिया है.
मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना क्या है?
मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना के तहत, किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी दी जाती है. इस योजना के तहत, किसान समूहों, स्वयं सहायता समूहों, पानी पंचायत, लैम्पस- पैक्स, और किसान संगठनों से जुड़े किसानों को ट्रैक्टर दिए जाते हैं.
इस योजना के तहत, ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी पाने के लिए, इन शर्तों को पूरा करना होता है:
- आवेदक के नाम ज़मीन होनी चाहिए.
- पिछले 7 सालों में, विभाग की किसी भी योजना के तहत ट्रैक्टर या पावर टिलर पर अनुदान का लाभ नहीं लिया होना चाहिए.
- ट्रेक्टर और पावर टिलर में से किसी एक पर ही अनुदान का लाभ लिया जा सकता है.
- अगर किसान ट्रैक्टर के साथ दो कृषि उपकरण खरीदते हैं, तो उन्हें ट्रैक्टर पर 50
- फ़ीसदी सब्सिडी मिलेगी और दूसरे कृषि उपकरणों पर 80 फ़ीसदी का अनुदान दिया जाएगा.
पावर टिलर, ट्रैक्टर, या कृषि मशीनरी की ख़रीद पर सब्सिडी पाने के लिए, ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है.
जनरेटिव एआई की सुविधा फ़िलहाल एक्सपेरिमेंट के तौर पर उपलब्ध है. जानकारी में, जगह या अलग-अलग स्थितियों के आधार पर अंतर देखने को मिल सकता है. ज़्यादा जानें.
ट्रैक्टर लेने के लिए डाउन पेमेंट कितना करना पड़ता है?
15% की 60 महीनों की Ex-showroom Price की डाउन पेमेंट पर महिंद्रा 475 डीआई एक्सपी प्लस का EMI कितना होगा?
आपको ₹ के रूप में डाउन पेमेंट करनी होगी 70.08 हजार Ex-showroom Price के 10% के लिए @15% 60 महीनों के लिए, मासिक EMI ₹ होगा 14.21 हजार।
प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना कब शुरू होगी?
प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना क्या है? प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना (PM Kisan Tractor Yojana) की शुरुआत 2024 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है।
ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कितने साल का होता है?
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी होने की तारीख से 15 वर्ष के लिए वैध होता है। समाप्ति के बाद, आरसी को 5 वर्ष के लिए रिन्यू किया जा सकता है। यदि आपके पास अस्थायी आरसी है, तो यह केवल एक महीने के लिए मान्य होगा।
ट्रैक्टर पर छूट कैसे मिलती है?
मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना के तहत ट्रैक्टर किसान समूहों, स्वयं सहायता समूह, पानी पंचायत, लैम्पस- पैक्स और किसान संगठनों से जुड़े किसानों को दिए जाएंगे.
किसान अगर ट्रैक्टर के साथ दो कृषि उपकरण खरीदते हैं तो उन्हें ट्रैक्टर पर 50 फीसदी सब्सिडी मिलेगी और अन्य कृषि उपकरणों पर 80 फीसदी का अनुदान दिया जाएगा.
ट्रैक्टर लोन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा?
अगर आप ट्रैक्टर लोन लेना चाहते हैं तो आपको अपने नजदीकी बैंक में जाना होगा. इसके बाद बैंक में जाकर आपको संबंधित कर्मचारी से ट्रैक्टर लोन के लिए संबंधित फॉर्म लेना होगा.
इस फॉर्म को एक बार पढ़ने के बाद आपको इसे अच्छे से भर देना होगा. इस फॉर्म में आपको अपना नाम, पता, आधार नंबर, पैन नंबर सही सही भरना होगा.